नई दिल्ली: PF Account: अगर रिटायर हो चुके हैं तो अपने पीएफ (PF) खाते से पैसा निकाल लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका खाता इनएक्टिव हो सकता है। दरअसल इसे लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने कुछ ही निर्णय दिया। इसमें कोर्ट ने कहा कि रिटायर होने वाला या विदेश में स्थायी रूप से बस जाने वाला कर्मचारी 3 साल तक अपने PF खाते से पैसा नहीं निकालता, तो खाता निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हो जाएगा।
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इसके साथ ही कर्मचारी को इस अवधि का ब्याज भी नहीं दिया जाएगा। दरअसल कोर्ट में एक मामला आया, जिसमें एक शख्स ने कोर्ट से गुहार लगाई कि उसके 2017 से 2021 तक का पीएफ का ब्याज दिलवाया जाए। कोर्ट ने उसकी बात को नामंजूर किया और कहा कि वह शख्स 2006 में रिटायर हो गया था। रिटायर होने के बाद उसने 3 साल तक खाते से पैसा नहीं निकाला। इसलिए उसे 2017 से 2021 तक का ब्याज नहीं दिया जा सकता।
पीएफ खाता कब हो जाता है इनएक्टिव
जब रिटायर या विदेश में स्थायी रूप से बस जाने या कर्मचारी की मौत होने पर खाते से 3 साल तक कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो उसके खाते को निष्क्रिय यानी इनएक्टिव माना जाता है। कर्मचारी की 58 वर्ष की आयु तक ब्याज दिया जाता है। अगर यह आयु आ जाती है तो खाते को निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हो जाएगा।
ऐसे निकालें इनएक्टिव खाते से पैसा
EPFO मेंबर अपने पीएफ खाते को दोबारा एक्टिव भी करवा सकते हैं। बस इसके लिए ईपीएफओ के ऑफिस में आवेदन देना होगा। इसके बाद कर्मचारी के नियोक्ता द्वारा सर्टिफाइड करवाना होगा। वहीं अगर कंपनी बंद ह चुकी है और क्लेम सर्टिफाइड करने के लिए कोई नहीं है, तो ऐसे में क्लेम को बैंक केवाईसी दस्तावेजों के आधार पर सर्टिफाई कर सकते हैं।
केवाईसी कराने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ईएसआई आइडेंटिटी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
लेनी होती है मंजूरी
अगर खाते में 50 हजार रुपये से अधिक की रकम है, तो इस पैसे को निकालने के लिए असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की मंजूरी लेनी होगी। इसमें 25 हजार रुपये से अधिक और 50 हजार रुपये से कम रकम होने पर अकाउंट ऑफिसर की मंजूरी लेनी पड़ती है। इसमें 25 हजार रुपये से कम होने पर पैसा निकालने के लिए डीलिंग असिस्टेंट मंजूरी दे सकते हैं।