नई दिल्लीः आधुनिक युग में पैन कार्ड की जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बिना सभी काम बीच में ही लटक जाते हैं। इससे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आधार कार्ड बनाने वाली संस्था इनकम टैक्स आए दिन नए-नए नियम भी बनाती रहती है।
इस बीच अगर आपके पास पैन कार्ड है तो फिर यह खबर बहुत ही कीमती साबित होने जा रही है, क्योंकि अब एक नया नियम बना दिया गया है। अगर आपने ननए नियमों का पालन नहीं किया तो आपको जुर्माने के साथ-साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। दरअसल इनकम टैक्स की ओर से पैन को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, जिसके बाद भी कुछ लोग लापरवाही बरतते दिख रहे हैं।
अब अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है, जिसके लिए पहले कुछ जरूरी शर्तों का पालन करना होगा। जिजने भी लोग 30 जून के बाद से य काम करा रहे हैं, उन्हें देरी का शुल्क भी चुकाना पड़ा रहा है, जिसके लिए 1000 रुपये खर्च हो रह हैं। नए नियमों के मुताबिक आपन पैन का आधार से 31 मार्च तक लिंक नहीं कराया तो फिर सीधा 10,000 रुपये का जुर्माना भुगतना होगा, जिससे आपको बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा।
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी ट्वीट कर जानकारी
पैन कार्ड का रक्षक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर लोगों को बड़ी जानकारी साझ की है। ट्वीट के मुताबिक, आयकर अधिनियम, 1961 के मुताबिक, पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। 31.3.2023 है। इतना ही नहीं अगर आपने तय सीमा तक यह काम नहीं कराया तो पैन कार्ड को निष्क्रिय भी कर दिया जाएगा।
- लिंक नहीं कराने पर उठाना होगा यह बड़ा नुकसान
आपके पास पैन कार्ड है और आपने आधार से लिंक नहीं कराया तो फिर तगड़ा नकुसान उठाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके सभी वित्तीय व बैंक से जुड़े काम बीच में ही रुक जाएंगे, जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
इतना ही नहीं इसके अलावा आप एक बंद पैन कार्ड का कहीं भी कागजात के रूप में उपयोग करते हैं, तो आपको इसके लिए भी अतिरिक्त पैनल्टी भी भुगतनी होगी। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत आप पर 10,000 रुपये तक की पैनल्टी लगाई जाएगी, जो आपसे सख्ती के साथ वूसली जाएगी। का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- आप जल्द यूं करें लिंक
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग ऑन करने की जरूरत है।
इसके बाद आपको क्विक लिंक सेक्शन में जाना होगा और लिंक लिंक आधार पर क्लिक करने की जरूरत होगी।
फिर एक नई विंडो ओपन होगी। अपना आधार विवरण, पैन और मोबाइल नंबर यहां दर्ज करने की आवश्यकता होगी।
‘I validate my Aadhar details’ के विकल्प का चयन करना होगा।
आपको अपने पंजीकृत नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त करने की जरूरत होगी। इसे भरें और ‘Validate’ पर क्लिक करना होगा।
जुर्माना देने के साथ पैन आपके आधार से लिंक होगा।