नई दिल्लीः अगर आपके पास पैन कार्ड बना हुआ रखा है तो फिर यह खबर बड़े ही काम की साबित होने जा रही है। सरकार ने अब पैन कार्डधारकों के लइए एक ऐसा नियम बना दिया है, जिसे इग्नोर करने पर नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने का काम जरूरी कर दिया है, जिसे आपने नजरअंदाज किया तो फिर तगड़ा नुकसान होगा।
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आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए एक आखिरी तारीख भी तय कर दी है। आपने तय तारीख से पहले लिंक कराने का काम नहीं कराया तो फिर काम लटक जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप आर्टिकल नीचे तक पढ़ लें।
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इन बातों का रखे ध्यान
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आयकर विभाग के मुताबिक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए तारीख तय की गई है, जिससे पहले यह काम कराना जरूरी होगा। आपको पैन कार्ड 30 जून 2023 से पहले लिंक कराना होगा। अगर आपने यह काम नहीं कराया सरकार आपके ऊपर जुर्माना भी डाल सकती है। जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं 1 जुलाई 2023 से आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा।
आयकर विभाग के मुताबिक, आपकाक पैन कार्ड रद्द भी किया जा सकता है। इसके बिना आपके सभी काम बीच में रुक जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप जल्द ही नजदीकी जनसुविधा केंद्र जाकर यह काम करवा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि लिंक कराने के लिए अब आपको पेनल्टी के तौर पर एक हजार रुपये भी नहीं देने होंगे।
होगी कड़ी कार्रवाई
आप अगर दो पैन कार्ड का यूज करते पाए जाते हैं तो फिर आपकी खैर नहीं है। सरकार ने दो पैन कार्ड का इस्तेमाल करना गैरकानूनी करार दिया है। आपने जल्द एक पैन कार्ड का सरेंडर नहीं कराया तो फिर इसके लिए 6 महीने की जेल जाना होगा। इसलिए जरूरी है कि आप पास में ही स्थित जनसुविधा केंद्र जाकर यह काम तुरंत करवा लें।