नई दिल्लीः इन दिनों पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो समझो आधे काम बीच में लटक जाते हैं, जिससे लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब तक देशभर में पैन कार्ड की वाध्यता के लिए कई जरूरी ऐसे नियम बना दिए गए हैं, जिसे फॉलो नहीं करना आपके लिए घाटे का सौदा है।
अब तक तमाम बैंकों ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि बिना पैन कार्ड के अकाउंट भी ओपन नहीं होगा, जिससे हर किसी को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब आयकर विभाग की ओर से पैन कार्डधारकों के लिए नया आदेश जारी किया गया है, जिन्हें वित्तीय काम पूरा कराने के लिये पालन करना होगा।
अब पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी कर दिया है, जिसके नहीं होने पर नुकसान उठाना पड़ेगा। इतना ही नहीं अगर अगर आपने इस काम को 31 मार्च तक नहीं कराया तो फिर पैन कार्ड का निष्क्रिय करने के साथ भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप इस काम को समय रहते पूरा कर लें, नहीं तो दिक्कतें झेलनी होंगी। आयकर विभाग ने ट्वीट कर खुद यह जानकारी साझा की है, जिसके बाद जनसुविधा केंद्रों पर पैन कार्डधारकों की भीड़ भी दिख रही है।
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- आयकर विभाग ने ट्वीट कर दी बड़ी जानकारी
आयकर विभाग ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है, पैन कार्डधारकों में हड़कंप दिख रहा है। लोग जनसुविधा केंद्र जाकर इस काम का कराने का कार्य कर रहे हैं। आयकर विभाग ने अधिनियम 1961 के तहत आम लोगों के लिए आधार को पैन कार्ड से जोड़ना जरूरी कर दिया है।
इसके अलावा पैन कार्ड सभी बड़े वित्तीय लेनदेन के लिए केंद्र माना जाता है, जिसके बिना आपका काम पूरा नहीं हो सकता है। अगर आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन कराने से लेकर मोटा पैसा निकालने तक पैन कार्ड की वाध्यता को जरूरी कर रखा है। आपने अगर ऐसी स्थिति में अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर भारी नुकसान उठाने के लिए तैयार रहने की जरूरत है।
आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे. अगर आप अपना पैन लिंक नहीं कराते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक खाते भी सक्रिय नहीं रह पाएंगे, जिससे बचाव को यह काम जरूरी कराना होगा।
विभाग के बयान के बाद आयकर अधिनियम, 1961 के मुताबिक, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। 31.3.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना जरूरी कर दिया है। 1.04.2023 से, बिना लिंक किया हुआ पैन निष्क्रिय होना तय माना जा रहा है। इतना ही नहीं आपको इसके बाद 10,000 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। इसलिए आप लिंक कराने में बिल्कुल भी देरी नहीं करें।
- जानिए कैसे करें लिंक
पैन कार्ड को लिंक करने के लिए, सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद कार्ड का पता incometax.gov.in/ है। आप लिंक आधार विकल्प पर जाने की उम्मीद है। डिटेल भरें, कैप्चा कोड भरें और आसानी से अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक करना होगा। इसके बाद आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।