नई दिल्लीः आपके पास पैन कार्ड बना हुआ है रखा है तो एक बार यह खबर जरूरी पढ़ लें, जो आपके बहुत ही काम की साबित होने जा रही है। अब सरकार की ओर से पैन कार्डधारकों के लिए ऐसा नियम बनाया गया है, जिसे नजरअंदाज करने पर आपके ऊपर भारी भरकम जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जानी संभव मानी जा रही है।
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आयकर विभाग ने पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी कर दिया है,जिसे इंग्नोर करने पर जु्र्माना भुगतना पड़ेगा। इसके लिए एक निश्चित तारीख तय की गई है, जिससे पहले आपको यह काम कराना होगा। आपको सबकुछ जानने के लिए यह आर्टिकल पूरा पढऩे की जरूरत होगी।
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इस तारीख तक लिंक कराए पैन, नहीं तो होगा नुकसान
पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने एक ऐसा नियम बना दिया है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आयकर विभाग के मुताबिक, आपको अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराने की जरूरत होगी, जिसके लिए एक तारीख तय कर दी है।
सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक, आपको यह काम 31 मार्च 2023 तक कराना होगा, जिसके बाद फिर आप पर जुर्माना लगाना तय माना जा रहा है। अगर आपने तय तारीख तक पैन को लिंक नहीं कराया तो फिर आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, इतना ही नहीं 1 अप्रैल से आपके सभी काम रूक जाएंगे। इसकी वजह कि पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिससे भारी नुकसान होगा।
नजरअंदाज करने पर जाना होगा जेल
आयकर विभाग ने एक और तगड़ा नियम बनाया है, जिसे जानना जरूरी है। सरकार के मुताबिक, अगर आप दो पैन कार्ड का यूज कर रहे हैं तो एक का सरेंडर तुरंत कर दें, नहीं तो आपको जेल जाना होगा। सरकार ने दो पैन कार्ड का इस्तेमाल करने गैरकानूनी दायरे में रखा है, जिसके लिए आपको 6 महीने की जेल भी जाना पड़ेगा। इससे बेतहर है कि आप जनसुविधा केंद्र जाकर यह काम करवा सकते हैं, जिसकेल लिए कुछ नियमों को पालन करना होगा