नई दिल्ली: पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख तय कर दी गई है। देखा जाए तो अब तक कई बार डेडलाइन आगे बढ़ाई जा चुकी है। पर इस बार इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाने वाला है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के आदेश अनुसार 30 जून के बाद पैन को आधार से लिंक कराने पर 1000 रुपये का लेट फाइन लगेगा। अब बिना लेट फाइन दिए बिना कोई भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाएगा। पैन से को आधार से लिंक 31 मार्च 2023 तक कराया जा सकता है।
किसी काम का नहीं रहेगा पैन
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बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने पैन से आधार को लिंक नहीं कराने वाले लोगों चेतावनी दी है। विभाग ने ट्वीट किया, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है। अगर पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो पैन निष्किय हो जाएगा।
लग सकता है जुर्माना
इनकम टैक्स विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि पैन को आधार से लिंक न कराने वालों का पैन कार्ड डीएक्टिवेट यानी निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद पैनकार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे। इसके आलावा अगर आप निष्क्रिय हुए पैन कार्ड को कहीं भी डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आप पर जुर्माना लगेगा। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
पैन को आधार से कैसे करें लिंक?
इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
यहां लॉगिन कर लें और क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें।
अब आपके सामने एक विंडो खुलेगी।
इसके बाद यहां पर अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज कर दें।
इसके बाद ‘I validate my Aadhaar details’ के ऑप्शन को चुने।
अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। इसे दर्ज कर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें।
अब जुर्माने की रकम भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
जुर्माना कैसे भरें?
बता दें कि बिना जुर्माना भरे आपका पैन आधार से लिंक नहीं हो पाएगा। आपको जुर्माना भरकर पैन को आधार से लिंक कराने के लिए https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean पोर्टल पर जाना होगा। पैन आधार लिकिंग रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO/ITNS 280 पर क्लिक करें और Tax Applicable का चुनाव करें।
फीस का भुगतान माइनर हेड और मेजर हेड के तहत सिंगल चालान में करनी होगी। इसके बाद नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने का तरीका चुने। अब अपना पैन नंबर दर्ज करें और असेसमेंट ईयर चुनें फिर एड्रेस डालें। अब अंत में कैप्चा भरकर और Proceed पर क्लिक कर दें।