नई दिल्ली: Old Coins Collection: अगर आपके पास 1 रुपये और 50 पैसे के पुराने सिक्के (Old Coin) हैं तो यह आपके लिए काम की खबर है। दरअसल ये सिक्के बैंक में जमा कर सकते हैं, क्योंकि ये सिक्के चलन से बाहर हैं। ये सिक्के बैंक में जमा होने के बाद दोबारा जारी नहीं किए जाएंगे बल्कि इनकी जगह नए सिक्के दिए जाएंगे। दरअसल दिल्ली में ICICI बैंक की एक शाखा में नोटिस लगाया है, जिसमें बताया गया है कि कुछ सिक्कों को दोबारा जारी करने की अनुमति नहीं है।
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RBI के गाइडलाइन के मुताबिक, कुछ पुराने सिक्कों को बैंक में जमा होने के बाद दोबारा जारी नहीं किया जाएगा। खुद RBI इस तरह के सिक्कों को बैंक से वापस ले लेगा और इनके स्थान पर नए सिक्के जारी करेगा। रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने सभी बैंकों को इस तरह के सिक्के वापस करने के निर्देश दिए हैं।
मान्य रहेंगे ये सिक्के
वैसे बता दें कि ये सिक्के मान्य रहेंगे। यानी ये सिक्के वैध हैं। पर ये सिक्के चलन से बाहर किए जा रहे हैं। ये सिक्के 1990 और 2000 में इस्तेमाल किए जा रहे थे। वैसे कई अन्य सिक्के हैं, जिन्हें दूकानदार और व्यापारी लेने से इंकार करते हैं। हालांकि इसे RBI ने गलत बताया।
ऐसे सिक्के हो रहे हैं वापस
- तांबे और निकल के मिश्रित धातु से बनाए गए 1 रुपये के सिक्के।
- तांबे और निकल के मिश्रित धातु से बनाए गए 50 पैसे के सिक्के।
- तांबे और निकल के मिश्रित धातु से बनाए गए 25 पैसे के सिक्के।
- एल्यूमीनियम कांस्य के बने 10 पैसे के सिक्के।
- एल्यूमीनियम के बने 20, 10 और 5 पैसे के सिक्के।
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क्या अभी भी ये सिक्के लीगल टेंडर हैं?
ICICI बैंक की नोटिस से साफ पता चलता है कि 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के अलग-अलग आकार, थीम और डिजाइन के सभी सिक्के वैध रहेंगे। हालांकि 2004 के सर्कुलर के मुताबिक कप्रो-निकल और एल्युमीनियम से बने एक रुपये तक पुराने सिक्कों को वापस ले लिया जाए और पिघलने के लिए टकसालों को भेज दिया जाए। वैसे ये अभी भी लीगल टेंडर हैं और इन्हें बैंक में वापस किया जा सकता है।