नई दिल्ली: कर्मचारी पेंशन योजना में कई तरह से आपको फायदा मिल सकता है। 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद कोई भी व्यक्ति ईपीएस 95 योजना का हकदार माना जा रहा है। लेकिन अगर इस कर्मचारी की मृत्य होती है तो EPS योजना ( Pension Fund ) का फायदा उसके परिवार को मिलना शुरु हो जाता है। ऐसी स्थिति में विधवा पेंशन, बाल पेंशन और अनाथ पेंशन का फायदा दिया जाता है। पेंशन हासिल करने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरुरत होती है।
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कर्मचारी पेंशन योजना के लिए बात की जाए तो मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति, खाता विवरण, निरस्त चेक या लाभार्थी के बैंक पासबुक की सत्यापित प्रति की आवश्यकता उन लोगों को हो जाती है जिन्हें EPS योजना का फायदा मिलने जा रहा है।
कितनी पेंशन का मिल रहा है फायदा
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इस कर्मचारी पेंशन योजना की बात करें तो विधवा पेंशन, बाल पेंशन और अनाथ पेंशन शामिल हो चुकी है। विधवा पेंशन के तहत न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 6,200 रुपये तक हासिल किया जा सकता है। बाल पेंशन उन लोगों को मिलती है जिनकी आयु 25 साल से कम होती है। इस EPS योजना ( Pension Fund ) स्थिति में विधवा पेंशन की बात करें भुगतान थोड़ा बहुत करना होता है।
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यह सुविधा एक बार को लेकर देखा जाए तो दो लोगों को मिलना शुरु हो जाती है। अगर बच्चे अनाथ हो चुके हैं तो उस स्थिति में बच्चों को 25 साल की उम्र तक 75 फीसदी कर्मचारी पेंशन योजना का फायदा दिया जाता है। अगर बच्चा शारीरिक तौर पर विकलांग है तो उसको 75 प्रतिशत पेंशन का फायदा दिया जा रहा है।
इस रकम को लेकर भी किया जा सकता है क्लेम
सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु पर बात करें तो, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी या कर्मचारी भविष्य निधि सदस्य के परिवार के सदस्य भी बीमित राशि का दावा कर फायदा ले सकते हैं। इस स्थिति में कर्मचारी की बात करें जमा लिंक्ड बीमा योजना के तहत कर्मचारी के परिवार को 2.5 लाख रुपये से अधिकतम 7 लाख रुपये वाले बीमा का फायदा मिल जाता है।