नई दिल्ली: हरियाणा की खट्टर सरकार समय-समय पर कई ऐसी योजनाएं प्रदेश वासियों के लिए चलाती है जिससे लोगों का भविष्य सुधर सके और वो भी अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएं। राशन, बिजली, शिक्षा लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक सरकार कई तरह की स्कीम प्रदेश में चलाती है. इसी कर्म में हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष पोर्टल शुरू किया है। कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनके इलाज काफी महंगे होते है। इलाज महंगा होने की वजह से कुछ लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते और खुद को मौत के मुंह में धकेल देते है। खट्टर सरकार ने इस समस्या को देखते हुए लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पोर्टल की शुरूआत की है। मुख्यमंत्री राहत कोष पोर्टल के जरिए सरकार लगभग 22 बीमारियों को कवर करती है। सरकार के इस पोर्टल के तहत कैंसर रोग, दिल रोग, बस एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट कोई भी सार्वजनिक आपदा और अन्य बीमारियों को कवर किया जाएगा।
मुख्य शर्तें
-मुख्यमंत्री राहत कोष हरियाणा का लाभ लेने के लिए आपको हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
– यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित है और आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते है।
इस तरह करें योजना के लिए आवेदन
– सबसे पहले आप सरल पोर्टल हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
– इसके बाद चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड पर आवेदन करना होगा।
– इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें और दस्तावेज अटैच करें।
– आवेदन में अप्लाई करने के लिए आपके पास ओपीडी बिल और मेडिकल बिल होना जरूरी है।
– सरकार की तरफ से जो मुख्यमंत्री राहत कोष राशि दी जाएगी वह सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
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