नई दिल्ली: आज के समय में हर कोई अपने लिए ज्यादा से ज्यादा कमाई करना चाहते हैं, जिससे लोग अपने नौकरी और बिजनेस के साथ-साथ और भी कई कमाई करने का जरिया सर्च करते रहते हैं। ऐसे में अक्सर लोगों को जरुरी बाते नहीं पता होती है, जिसे इंनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ जाता है। औऱ भारी परेशानी हो जाती है, इसे परेशानी से बचने के लिए पहले के ही कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
लोग अपने नौकरी और बिजनेस में कढ़ी मेहनत करते हैं, जिससे कमाई बढ़ती रहे हैं, और अपने परिवारी की जरुरतें के साथ-साथ खर्चे भी पूरे होते रहे हैं।हालांकि अगर आपकी सैलरी (Salary) ज्यादा है या फिर ज्यादा होने वाली है तो संभल जाएं और कुछ बातों का ध्यान रखें।
आप को बता दें कि आय जितनी ज्यादा होगी, टैक्स (Tax) देने की देनदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। जिससे टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको इनकम टैक्स चुकाना होगा। जिसमें सरकार ने इनकम टैक्स वसूल किए जाने के लिए इनकम टैक्स स्लैब भी बनाए गए हैं। लोगों से उनकी इनकम पर टैक्स (Income Tax) भी इन्हीं स्लैब के मुताबिक ही वसूल किए जाते हैं। ऐसे में अगर आपकी इनकम सालाना 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच है तो आप भी इनकम टैक्स स्लैब में आएंगे।
वही सरकार की ओर से दो टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स वसूल किए जाते हैं। एक है पुराना टैक्स स्लैब और दूसरा है नया टैक्स स्लैब।
देखें पुराने टैक्स स्लैब
- इस टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपये सालाना की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- वही 2.5 से 5 लाख रुपये तक 5 फीसदी टैक्स लगेगा।
- अगर सालाना इनकम 5 लाख से 10 लाख रुपये के बीच में है तो 20 फीसदी टैक्स वसूल जाएगा।
देखें नया टैक्स स्लैब
- नए टैक्स स्लैब में 2।5 लाख रुपये सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- 2.5 लाख से 5 लाख रुपये के बीच इनकम है तो 5 फीसदी टैक्स लगेगा।
- 5 लाख से 7.5 लाख रुपये के बीच की कमाई पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा।
- 7.5 लाख से 10 लाख रुपये की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा।