नई दिल्ली: कोविड-19 के संकट के बाद लोगों ने अपने सेविंग को लेकर अपने जागरूक हो गए। तो वही मार्केट में एक से बढ़कर एक ऐसी पैसे सेविंग के लिए स्कीम्स संचालित हो रही है। ऐसे में आप भी खास स्क्रीम में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यहां पर आपको बताएंगे सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) के बारे में लोगों पर आज के समय में काफी पॉपूलर है।
आप को बता दें कि अक्सर लोग अपने सेविंस से पहले गलती करते हैं कि बचत स्कीम में निवेश करने से पहले ज्यादा कुछ जानकारी को पढ़ते नहीं है। जिससे मोटी कमाई और रिटर्न नहीं पाते हैं। खास सेविंग स्कीम में सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) भी है। वहीं पीपीएफ में निवेश करने के लिए कुछ पात्रता मानदंड भी है, जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही पीपीएफ में कौन निवेश है रर सकता है और कौन निवेश नहीं कर सकता, इसको लेकर भी पूरा अपडेट रहना चाहिए।
सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) में कर सकते हैं टैक्स छूट का दावा
सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाता खोलने पर आप आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स बेनेफिट्स हासिल कर सकते हैं। वहीं पीपीएफ के तहत मिले ब्याज और रिटर्न इनकम टैक्स के तहत टैक्सेबल नहीं होते हैं। जिससे लोग हर साल लाखों रुपए सेव करते हैं।
कौन खोल सकता है सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF)?
सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) में केवल देश में रहने वाले भारतीय नागरिक ही खाता खोल सकते हैं। 18 वर्ष से ज्यादा के व्यक्ति पीपीएफ में खाता खोलने के योग्य हैं। पीपीएफ खाता खोलने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। वहीं आप अपने नाम से एक ही पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। यानि की सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) में कोई दूसरा खाता नहीं खोल सकते हैं।
ये लोन नहीं खोल सकते हैं सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) में खाता
आप को बता दें कि सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) NRI और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) को पीपीएफ खाते खोलने की अनुमति नहीं है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। अगर कोई निवासी भारतीय जो कि अब NRI बन गया है, वो अपने मौजूदा पीपीएफ अकाउंट का टेन्योर पूरा होने तक उस खाते को जारी रख सकता है।
सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) में ऐसे कर सकते हैं निवेश
सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) में लोग 500 रुपए से लेकर 1.50 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते है। जिसे इसमें अभी जो आपको 7.1% की ब्याज दर मिल रहा है।