नई दिल्ली: NPS Death Benefits: नौकरीपेशा व्यक्ति को इस खबर को जरूर पढ़ना चाहिए। वैसे देखा जाए नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए नौकरी के दौरान कई तरह की स्कीम चलाई जाती हैं। जैसे PPF और NPS जैसी कई अन्य स्कीम। इनमें नौकरी के दौरान सैलरी से कुछ काटकर पैसा किया जाता है। अब जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत हर महीने आपकी सैलरी से भी कुछ पैसे पेंशन के नाम पर काटे जाते हैं, जो नौकरी पूरी होने के बाद बुढ़ापे में इनकम का जरिया बनता है। वैसे ये फायदा सिर्फ नौकरी के बाद ही नहीं मिलता है बल्कि अगर अचानक NPS खाताधारक की अचानक मौत हो जाती है तो नॉमिनी को फायदा मिलता है।
आज हम आपको बता रहे हैं अगर नौकरी पूरी होने के पहले सब्सक्राइबर की मौत जाती है तो नेशनल पेंशन सिस्टम के फायदे को कैसे लिया जा सकता है और इसे क्लेम कैसे किया सकता है।
इन्हें मिलेगा मौत के बाद पेंशन का लाभ
अगर सब्सक्राइबर ने अपने पेंशन फॉर्म में नॉमिनी का नाम डाल रखा है तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के मुताबिक, गैर-सरकारी क्षेत्र के तहत NPS सब्सक्राइबर की मौत के बाद पेंशन का पूरा पैसा नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा। यहां पर नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी के पास पेंशन प्राप्त करने के लिए एनयूटी (annuity) खरीदने का ऑप्शन होता है।
किस तरह कर सकेंगे क्लेम
इसके लिए सबसे पहले नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को ईएनपीएस पोर्टल (eNPS Portal) पर जाना होगा।
इसके बाद यहां निकासी फॉर्म (डेथ विड्रॉल फॉर्म) को भरना होगा। इस फॉर्म को प्रोटियन सीआरए की वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
इस फॉर्म में जरूरी कागजी कार्रवाई की पूरी जानकारी दी गई है। इन डॉक्युमेंट्स के साथ निकासी फॉर्म को एनपीएस ट्रस्ट को जमा करना पड़ेगा।
इसके बाद एनपीएस ट्रस्ट (NPS Trust) दस्तावेजों को सत्यापित करेगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया के लिए मंजूरी मिल जाती है।
ये दस्तावेज हैं जरूरी
मौत के बाद पेंशन क्लेम करने के लिए डेथ विड्रॉल फॉर्म के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। इनमें सब्सक्राइबर का मृत्यु प्रमाण पत्र, कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, नॉमिनी का बैंक खाता प्रमाण और एनपीएस कोष का दावा करने पर केवाईसी दस्तावेज देने होते हैं। बता दें ये सभी दस्तावेज नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा संबंधित पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) में दस्तावेज जमा करने होंगे।