नई दिल्ली: बैंक ग्राहकों को अच्छी खबर मिल सकती है। दरअसल बैंकों के आकउंट में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी नहीं होगा। हालांकि ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इसे लेकर वित्त राज्यमंत्री भगवंत किशनराव कराड ने एक बड़ी बात कही है। वित्त राज्यमंत्री ने बताया है कि बैंकों के निदेशक मंडल मिनिमम बैलेंस मेंटेंन रखने की अनिवार्यता को खत्म कर सकता है। बता दें कि फिलहाल तो ये नियम है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेंन नहीं रखने पर खाताधारकों को जुर्माना देना पड़ता है।
किशनराव कराड ने कहा-बैंक एक स्वतंत्र निकाय होता है। उनके निदेशक मंडल की तरफ से जुर्माने को खत्म करने का निर्णय लिया जा सकता है। दरअसल कराड से इस बारे में पुछा गया था कि क्या केंद्र इसपर निर्देश देने का विचार कर रहा है कि जिन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मैंटेन नहीं है उनपर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाए।
जम्मू-कश्मीर के बैंकों पर क्या बोले वित्त राज्यमंत्री
जम्मू-कश्मीर के बैंकों को लेकर किशनराव कराड ने कहा कि इन बैंकों ने पिछले सालों में अच्छा काम किया है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे उन मानकों पर अपनी परफॉरमेंस को सुधारे, जहां पर वे राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के सभी गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंक संवाददाता है। मंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने सार्वजनिक और निजी दोनों बैंकों से जम्मू-कश्मीर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने को कहा है।
किशनराव कराड ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या अधिक है, वहां पर और ज्यादा शाखाएं और एटीएम खोलने की जरूरत है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में देश के बाकी हिस्सों की तुलना में जनसंख्या घनत्व कम है।
देखा जाए तो इस नए नियम के बाद बैंक ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी। मिनिमम बैलेंस मैंटेन करने के जुर्माने की राशि के नाम पर उनके खाते से काफी कटौती हो जाती है।