EPS: सरकारी कर्मचारियों की खुली लॉटरी! यहां देखिए Pension Fund के नए नियम

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नई दिल्ली: Employee Pension Scheme: जब एक कर्मचारी रिटायर होता है तो वह पेंशन का हकदार हो जाता है। पर क्या आपको पता है कि अगर कोई कर्मचारी 20 सालों से ज्यादा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के तहत कवर किया गया है तो वह बोनस का हकदार भी होगा।

जानकारी के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी ने ईपीएफ योजना के तहत 20 साल या उससे ज्यादा सर्विस की है, तो सेवा अवधि में 2 साल जोड़े जाते हैं। हालांकि यह सर्विस की अवधि  एक नियोक्ता के साथ या विभिन्न नियोक्ताओं के साथ हो सकती है। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि बस ईपीएफ योजना के तहत शामिल होना चाहिए।

आपको बता दें कि कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)  सदस्य बनते हैं वह ईपीएस (EPS) के भी सदस्य बनते हैं। EPF  की बात करें तो इसमें कर्मचारी की सैलरी का 12 हिस्सा ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है। इसी के साथ एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता के द्वारा भी एक हिस्सा EPF खाते में जमा किया जाता है।

ऐसे की जाती है Employee Pension Scheme की कैलकुलेश

कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme) कैलकुलेशन के लिए फार्मूला= मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य सैलरी x ईपीएस खाते में योगदान के सालों की संख्या)/70।

अगर किसी की मंथली सैलरी (पिछले 5 साल की सैलरी का एवरेज) 15000 रुपये है और नौकरी की अवधि 21 साल है तो उसे सिर्फ हर महीने 4500 रुपये  की ही पेंशन मिलेगी।

अब अगर दो साल का बोनस जोड़ दिया जाए तो आपको (15,000X23)/70, यानी 4929 रुपये पेंशन मिलेगी। इस हिसाब से आपकी पेंशन में हर महीने 429 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

Employee Pension Scheme 2023

आपको बता दें कि EPS पेंशन की सीमा को खत्म करने के लिए काफी समय से कहा जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनवाई कर रहा है।

Employee Pension Scheme 2023 की डिटेल

आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme) में कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 8.33 फीसदी हिस्सा जमा किया जाता है। पर इसके तहत पेंशन पाने के लिए सैलरी 15000 रुपये होनी चाहिए। इस हिसाब से पेंशन फंड में हर महीने 1250 रुपये जमा किए जाते हैं। EPS पेंशन के नियम अनुसार, अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 15000 या उससे ज्यादा है तो पेंशन फंड में 1250 रुपये जमा किए जाएंगे। वहीं अगर सैलरी10,000 रुपये तो फिर इसमें योगदान 833 रुपये होगा।

वहीं कर्मचारी के रिटायर होने के बाद कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme) पेंशन की कैलकुलेशन भी अधिकतम सैलरी 15,000 रुपये ही मानी जाएगी। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी EPS पेंशन के नियम के मुताबिक सिर्फ 7,500 रुपये पेंशन के पाएगा।

जानिए पेंशन के नियम

अगर आप EPS पेंशन की रकम निकालना चाहते हैं तो आप खाते में जमा रकम कभी निकाल सकते हैं। फिर चाहे आपकी नौकरी 6 महीने की हो या 10 साल की। हालांकि पेंशन की रकम निकालने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसके कई नियम होते हैं।

ईपीएस के लिए मौजूदा नियम (EPS Pension Rules)

ईपीएफ (EPF) सदस्य होना चाहिए।

एक जॉब में कम से कम 10 साल तक रहना जरूरी है।

58 साल की उम्र में पेंशन मिलती है।

50 साल के बाद और 58 साल की उम्र से पहले भी पेंशन पाने का विकल्प।

पहली पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन दी जाएगी।

इसके लिए फॉर्म 10D भरना होगा।

कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को पेंशन मिलती है।

अगर नौकरी 10 साल से कम की है तो 58 साल की उम्र में कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन की रकम निकालने का ऑप्शन है।

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