नई दिल्ली: EPF Claim: प्रॉविडेंट फंड यानी PF एक ऐसा फंड होता हैं, जिसमें नौकरीपेशा व्यक्ति की सैलरी का कुछ हिंसा जमा किया जाता है। इसी के साथ कंपनी का एम्लॉयर भी अपनी तरफ से कुछ पैसा इसमें जमा करता है। PF में पैसा इसलिए जमा किया जाता है ताकि रिटायरमेंट के बाद मोटा फंड जमा हो जाए और व्यक्ति अपने पैसों की जरूरत के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े। इसके आलावा कभी भी अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर पीएफ खाते (PF Account) में से पैसा निकाल सकते हैं।
वैसे देखा जाए तो जब कोरोना महामारी आई थी, तो लोगों ने अपने पीएफ खाते से पैसा निकालकर अपने घर का खर्चा चलाया था। इसके आलावा इमरजेंसी की स्थिति जैसे मेडिकल इमरजेंसी में, बच्चों की पढ़ाई या शादी के खर्च आई के लिए पीएफ अकाउंट से विड्रॉल (EPF Account Withdrawal) की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में आप पीएफ खाते में क्लेम करके यह पैसा निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं इसके प्रोसेस के बारे में…
क्लेम करने के बाद 3 से 7 दिन के भीतर मिलेंगे पैसे
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) के सब्सक्राइबर्स पीएफ खाते में पैसे विड्रॉल के लिए क्लेम आसानी से कर सकते हैं। क्लेम करने के बाद सिर्फ 3 से 7 दिनों में खाताधारकों को पैसे मिल जाते हैं। अगर आपने पीएफ विड्रॉल क्लेम किया है और 20 दिनों से ज्यादा का समय बीत गया है तो ऐसे में आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। चलिए शिकायत दर्ज करने का तरीका जानते हैं।
जानिए शिकायत दर्ज कराने का तरीका
सबसे पहले आपको epf grievance portal पर जाना होगा, जिसके लिए आपको https://epfigms.gov.in/Grievance/GrievanceMaster पर विजिट करना होगा।
इसके बाद PF Member ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना UAN नंबर दर्ज करें।
अब आप अपनी शिकायत दर्ज करें।
शिकायत दर्ज करने के बाद 7 दिन के अंदर आपकी समस्या हल कर दी जाएगी।
इसी के साथ पेंशन से जुडी शिकायत करने लिए EPS Pensioner ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद PPO नंबर पर दर्ज करें।
कब निकाल सकते हैं पीएफ अकाउंट (PF Account) से पैसे
पीएफ अकाउंट (EPFO Account) से आप रिटायरमेंट के बाद पैसा निकाल सकते हैं। यह पैसा रिटायरमेंट के बाद 45 दिनों के भीतर निकाला जा सकता है। वहीं इसके आलावा इमरजेंसी की स्थिति जैसे बेटी की शादी, बच्चें की पढ़ाई, बीमारी की स्थिति, घर बनवाने जैसे जरूरी कामों के लिए किया जाता है।