नई दिल्ली: Employee Pension Scheme 2023: जो कर्मचारी कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme) उठा रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल EPS पेंशन की सीमा को खत्म करने के लिए काफी समय से कहा जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनवाई कर रहा है। बता दें कि जो कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सदस्य बनते हैं वह ईपीएस (EPS) के भी सदस्य बनते हैं। EPF की बात करें तो इसमें कर्मचारी की सैलरी का 12 हिस्सा ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है। इसी के साथ एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता के द्वारा भी एक हिस्सा EPF खाते में जमा किया जाता है।
Employee Pension Scheme 2023 की डिटेल
आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme) में कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 8.33 फीसदी हिस्सा जमा किया जाता है। पर इसके तहत पेंशन पाने के लिए सैलरी 15000 रुपये होनी चाहिए। इस हिसाब से पेंशन फंड में हर महीने 1250 रुपये जमा किए जाते हैं। EPS पेंशन के नियम अनुसार, अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 15000 या उससे ज्यादा है तो पेंशन फंड में 1250 रुपये जमा किए जाएंगे। वहीं अगर सैलरी10,000 रुपये तो फिर इसमें योगदान 833 रुपये होगा।
वहीं कर्मचारी के रिटायर होने के बाद कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme) पेंशन की कैलकुलेशन भी अधिकतम सैलरी 15,000 रुपये ही मानी जाएगी। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी EPS पेंशन के नियम के मुताबिक सिर्फ 7,500 रुपये पेंशन के पाएगा।
Employee Pension Scheme की लिमिट
अगर कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme) के तहत 15,000 की लिमिट खत्म कर दी जाए तो पेंशन के तौर पर 7,500 रुपये से ज्यादा मिलेंगे। EPFO के रिटायर एनफोर्समेंट ऑफिस के भानु प्रताप शर्मा के अनुसार, अगर EPS पेंशन से 15,000 रुपये की सीमा हट जाएगी तो 7,500 रुपये से ज्यादा पेंशन मिलेगी। हालांकि इसके बाद EPS में नियोक्ता का योगदान भी बढ़ाना होगा।
ऐसे की जाती है EPS Pension Fund की कैलकुलेशन
कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme) कैलकुलेशन के लिए फार्मूला= मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य सैलरी x ईपीएस खाते में योगदान के सालों की संख्या)/70।
अगर किसी की मंथली सैलरी (पिछले 5 साल की सैलरी का एवरेज) 15000 रुपये है और नौकरी 30 साल तक की तो इस हिसाब से उसे हर महीने सिर्फ 6,828 रुपये की EPS पेंशन मिलेगी।
लिमिट हटने के बाद कितनी मिलेगी पेंशन
अगर कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme) के तहत 15000 रुपये की लिमिट हटा दी जाए तो मान लीजिए आपकी सैलरी 30000 रुपये है तो कैलकुलेशन के अनुसार (30,000 X 30)/70 = 12,857 रुपये EPS पेंशन मिलेगी।
जानिए पेंशन के नियम
अगर आप EPS पेंशन की रकम निकालना चाहते हैं तो आप खाते में जमा रकम कभी निकाल सकते हैं। फिर चाहे आपकी नौकरी 6 महीने की हो या 10 साल की। हालांकि पेंशन की रकम निकालने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसके कई नियम होते हैं।
ईपीएस के लिए मौजूदा नियम (EPS Pension Rules)
ईपीएफ (EPF) सदस्य होना चाहिए।
एक जॉब में कम से कम 10 साल तक रहना जरूरी है।
58 साल की उम्र में पेंशन मिलती है।
50 साल के बाद और 58 साल की उम्र से पहले भी पेंशन पाने का विकल्प।
पहली पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन दी जाएगी।
इसके लिए फॉर्म 10D भरना होगा।
कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को पेंशन मिलती है।
अगर नौकरी 10 साल से कम की है तो 58 साल की उम्र में कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन की रकम निकालने का ऑप्शन है।