नई दिल्ली: केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करें तो दिशा निर्देश को ध्यान रखते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून की बात करें तो 1 जनवरी 2023 से काम करने वाले मजदूरो के लिए डिजिटल तौर पर हाजिर होना अनिवार्य किया जा जा चुका है। इस कानून में बदलाव का फायदा होना है।
केंद्र की ओर से जारी आदेश की बात करें तो, मनरेगा के तहत काम कर रहे लोगों को कार्यस्थल पर मोबाइल एप नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम रजिस्टर करना अहम होता है। इस योजना में व्यक्तिगत लाभार्थी को छूट का फायदा मिलने जा रहा है।
रोजगार की गारंटी का मिल जाता है फायदा
देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार की बात करें तो गारंटी देने के लिए मनरेगा कानून लागू होने जा रहा है। इस कानून के तहत रोजगार की गारंटी का फायदा दिया जाना है। इसकी मदद से जीवन को गुजारने में मदद मिल जाती है। इस कानून से जुड़े नियमों में कई तरह का बदलाव हो गया है।
जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर फायदा मिल जाता है। मालूम हो कि Digital Attendance को अनिवार्य को लेकर बात करें तो लेकर केंद्र सरकार ने 23 दिसंबर 2022 को ही सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखना अहम होता है।
ये होती है वजह
मौजूदा समय में मनरेगा में कार्य करने को लेकर डिजिटल अटेंडेंस का प्रावधान दिया गया था। हालांकि, इसके लिए एक शर्त थी, जिसको अब हटाया जा चुका है। अभी तक 20 से अधिक वर्कर की जरुरत हो जाती है। सिर्फ वहीं डिजिटल रजिस्टर कराने का प्रावधान दिया जाना अहम हो रहा था। अब सभी कार्यस्थलों को लेकर जरुरी किया जा चुका है। डिजिटल अटेंडेंस के तहत मोबाइल एप पर 2 बार बात करें तो उल्लेख और मजदूरों की तस्वीरों को जियोटैगिंग का फायदा मिल जाता है। इन बातों का ध्यान रखना अहम हो जाता है।