नई दिल्ली Income Tax: अगर आप कमाई कर रहे हैं तो आपको अपनी इनकम पर टैक्स देना होगा। देश में सभी लोगों को इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। इसके लिए टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है। इससे लोगों की इनकम का पता चलता है। इसके साथ में अपनी अलग-अलग इनकम पर भी इनकम टैक्स भुगतान किया जाता है। जबकि आप ये ध्यान रखना होगा कि कुछ लोगों का 30 फीसदी इनकम टैक्स कटने जा रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर मे अपनी कमाई पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट तारीख 31 जुलाई है।

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Income Tax Return

इस समय देश में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए दो व्यवस्थाएं हैं। इनमें पहली न्यू टैक्स रिजीम हैं और दूसरी ओल्ड टैक्स रिजीम है। जिसमें दोनों टैक्स व्यवस्था में अलग-अलग टैक्स स्लैब और अलग-अलग लाभ देखने को मिल जाते हैं। वहीं इन टैक्स स्लैब में अधिकतम 30 फीसदी का टैक्स भी भुगतान किया जाता है। इसके साथ ही यदि कोई निर्धारित तिथि के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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New Tax Regime

इस बजट 2023 को पेश करते हुए फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने टैक्स रिजीम को लेकर नए ऐलान किए थे। इस समय उन्होंने कहा था कि इस वित्त वर्ष में यदि कोई टैक्स देने वाला नए टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स का भुगतान करता है तो उसको अधिकतम 30 फीसदी टैक्स देना पड़ सकता है। न्यू टैक्स रिजीम के जरिए यदि किसी की सालना इनकम 15 लाख रुपये से अधिक है तो उसे 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा।

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Old Tax Regime

इस फाइनेंस ईयर यदि कोई पुराने टैक्स रिजीम के जरिए ITR दाखिल करता है तो उसको अधिकतम 30 फीसदी टैक्स देना पड़ सकता है। पुराने टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर यदि किसी टैक्सपेयर्स की आय 10 लाख रुपये से अधिक है तो उसको फीसदी का टैक्स देना पड़ सकता है।

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मीडिया के क्षेत्र में 3 साल का अनुभव है। 2020 में छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी...

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