नई दिल्ली: Aadhaar Card Registration: मौजूदा समय में आधार कार्ड (Aadhaar Card) बेहद जरूरी दस्तावेज हो गया है। आज हर काम के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है। यानी आधार कार्ड के बिना कुछ नहीं किया जा सकता है। अब मान लीजिए आपका आधार कार्ड (Aadhaar Card) नहीं बना है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। वैसे देखा जाए तो आधार कार्ड के बिना कई काम अटक सकते हैं।
पहचान का प्रमाण
आधार कार्ड देश के हर निगरिक को दिया जाने वाला एक विशिष्ट पहचान संख्या है। यह बहुत जरूरी डाक्यूमेंट्स में से एक है। इसका इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जाता है। हर नागरिक के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। दरअसल यह पहचान प्रमाण की तरह काम करता है।
आधार कार्ड बनवाएं
अगर कोई आधार कार्ड जमा कर पता है या आधार कार्ड नहीं बना होता है तो कई काम रुक सकते हैं। ऐसे मेंउस व्यक्ति को आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए, जिससे कोई काम न रुके। दरअसल कुछ कामों के लिए डाक्यूमेंट्स की जरूरत होती है।
List of documents for Aadhaar Card
अगर आपका आधार नहीं बना है तुरंत आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दें चाहिए। आधार कार्ड बनवाने के लिए पहचान प्रमाण, संबंध प्रमाण, पता प्रमाण और जन्म प्रमाण की जरूरत पड़ती है। चलिए हम आपको कुछ दस्तावेज के बारे में बताते हैं, जिनके बिना आधार कार्ड नहीं बनवाया जा सकता है।
राशन कार्ड।
बर्थ सर्टिफिकेट।
पासपोर्ट।
पैन कार्ड/ई-पैन।
राशन/पीडीएस फोटो कार्ड।
वोटर आईडी/ई-वोटर आईडी।
ड्राइविंग लाइसेंस।
आर्म्स लाइसेंस।
केंद्र सरकार/राज्य सरकार/यूटी सरकार/पीएसयू/बैंक के जरिए जारी सर्विस फोटो पहचान पत्र।
पेंशनभोगी फोटो कार्ड/स्वतंत्रता सेनानी फोटो कार्ड।
किसान फोटो पासबुक।
सीजीएचएस / ईसीएचएस / ईएसआईसी / मेडी-क्लेम कार्ड राज्य / केंद्र सरकार द्वारा जारी फोटो के साथ / पीएसयू / राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) कार्ड।
संबंधित केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा जारी किया गया विकलांगता पहचान पत्र/विकलांग चिकित्सा प्रमाण पत्र।
केंद्र/राज्य सरकार के जरिए जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र/फोटो सहित प्रमाण पत्र जैसे भामाशाह, अधिवास प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, जन-आधार, मनरेगा/मनरेगा जॉब कार्ड आदि।
राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त विवाह प्रमाण पत्र।
फोटोग्राफ के साथ एसटी/एससी/ओबीसी सर्टिफिकेट एसटी/एससी/ओबीसी सर्टिफिकेट।
मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी वैध स्कूल पहचान पत्र / फोटो पहचान पत्र (अध्ययन पाठ्यक्रम समय के दौरान)।
स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (एसएलसी) / स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) / स्कूल के प्रमुख के जरिए जारी स्कूल रिकॉर्ड्स का सार / एसएसएलसी बुक / एसएससी सर्टिफिकेट / बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा जारी मार्क शीट जिसमें नाम और फोटो हो।
बैंक अधिकारी के जरिए नाम और फोटो क्रॉस स्टैम्प वाली बैंक पासबुक।
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत जारी ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड / प्रमाण पत्र।
अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैन, पारसियों और ईसाइयों को जारी मूल देश के विदेशी पासपोर्ट (वैध या समाप्त) के साथ वैध दीर्घकालिक वीजा (LTV)।
विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध वीजा (केवल वैध) अन्य विदेशी नागरिकों के मामले में जारी किया गया है जो 12 महीनों में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में रहे हैं।
नामांकन के लिए यूआईडीएआई मानक प्रमाण पत्र प्रारूप पर जारी किया गया पहचान प्रमाण पत्र।