भूलकर भी न करें ये 5 लेनदेन ट्रांजैक्शन, वरना तुरंत आएगा आयकर विभाग का नोटिस! - Times Bull
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भूलकर भी न करें ये 5 लेनदेन ट्रांजैक्शन, वरना तुरंत आएगा आयकर विभाग का नोटिस!

Kumar Ajeet
July 2, 2025 at 1:20 PM IST
Updated: July 2, 2025 at 4:27 PM IST

देश में इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया चल रही है। अगर आप भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। तो हर हालत में 31 सितंबर 2025 से पहले अपने का अपना आरटीआर करें नहीं तो बड़ी परेशानी हो सकती है। जीं हां ध्यान देने वाली बातें है कि आयकर विभाग लोगों के आय और व्यय पर कड़ी नजर रखता है। अगर लिमिट के ऊपर अपने लेनदेन कर लिया तो जरूर विभाग नोटिस भेज सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे कौन से लेनदेन है। जिन्हें करने पर आप आयकर विभाग की नजर में आते हैं और आपको नोटिस भी मिल सकता है।

अगर आप भी 10 लाख ऊपर कैश जमा करते हैं, तो सावधान रहें विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है और नोटिस दे सकता है। ऐसे कई लेनदेन है जिनके बारे में जान लेना चाहिए नहीं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं।

10 लाख से ज्यादा निवेश

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं। जिससे किसी कंपनी का शेयर या म्युचुअल फंड में 10 लाख से ज्यादा निवेश किया है तो आप यह जानकारी आयकर विभाग के पास पहुंच जाएगी। इसके बाद विभाग आपको नोटिस मिल सकता है। जिससे आपको यहां पर किए लेनदेन का हिसाब देना पड़ सकता है।

प्रॉपर्टी को खरीदने पर

अगर आप कहीं प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। जिससे प्रॉपर्टी की कीमत 30 लाख से ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सोर्स आफ इनकम बताना बहुत जरूरी है। यहां पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लिमिट कहीं 20 लाख रुपए तो कहीं 50 लाख। अगर आपने कैश में इतने रुपए का लेनदेन किया तो इनकम टैक्स सोर्स आफ इनकम पूंछ सकता है।

विदेशी यात्रा के खर्च पर

अगर आप यात्रा करते है, जिससे यहां पर आप किसी देश में जाते है, जिससे साल में 2 लाख से ज्यादा खर्च हो जाता है। जिसका आप के पास में कोई आय का साधन बताना होगा, तो वही आप के इस खर्च की जानकारी इनकम टैक्स विभाग के पास पहुंच जाती है।

बैंक में 10 लाख रुपये कैश जमा करने पर

यदि कोई बैंक अकाउंट में अगर आप 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश जमा करता हैं। बैंक यह जानकारी इनकम टैक्स के पास में भेज देती है। जिससे आप को आयकर विभाग नोटिश भेज सकता है। जिससे आय का जरिया पूछा जा सकता है।

क्रेडिट कार्ड पर के खर्च पर

यदि आप के पास में क्रेडिट कार्ड पर जिससे हर महीने तो जरुर इस पर खर्च करते होगें, तो वही यहां पर सालाना 2 लाख रुपये से ज्यादा का खर्च करते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग के रडार पर आ सकते हैं। ऐसे में बड़े ट्रांजैक्शन करने से पहले जरुर सोचें, जिससे विभाग की नजर पढ़ सकती है।

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