Mahindra Thar Modification Jailed a Person: कई लोग अपनी गाड़ी को दूसरों से अलग दिखाने के लिए मोडिफिकेशन का सहारा लेते हैं। इसके द्वारा लोग अपनी गाड़ी की लुक को बहुत हद तक बदल देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार ऐसा करना आपको जेल पहुँचा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जम्मू-कश्मीर में एक महिंद्रा थार (Mahindra Thar) के मालिक को अपने एसयूवी को मोडिफाई करवाना भारी पड़ गया। कोर्ट ने उसे छह महीने जेल की सजा सुना दी है।
कोर्ट ने सुनाया फैसला
जम्मू कश्मीर की एक ट्रैफिक कोर्ट ने कार मोडिफिकेशन करवाने वालों के लिए बड़ा फैसला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रैफिक कोर्ट ने महिंद्रा थार के मालिक आदिल को छह महीने जेल की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने कार के मालिक को थोड़ी राहत भी दी है।
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दरअसल कार मालिक के इससे पहले किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराए जाने के कारण कोर्ट ने उसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के तहत विचार करके प्रोबेशन का लाभ प्रदान किया है। कोर्ट ने थार के मालिक को कहा है कि वो दो लाख रुपये का बॉन्ड भरे और दो साल के लिए शांति और अच्छा व्यवहार रखे। ऐसा करने पर उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा। दो साल पूरा हो जाने के बाद उसे बरी कर दिया जाएगा।
राज्य के ट्रैफिक पुलिस अब कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कानून का उल्लघंन करके अपनी कार मोडिफाई करवाने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर सकती है। कई रिपोर्ट्स की माने तो कोर्ट ने इस तरह के मामले में पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करने को भी कहा है।
आपको बता दें कि भारत में कार को किसी भी तरह से मोडिफाई करना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करने पर पुलिस कार को सीज भी कर सकती है। इसके साथ ही कार मालिक को जेल भी जाना और सकता है। देश में किसी भी वाहन की आरसी में दर्ज कंडीशन में किसी भी तरह का बदलाव करना अपराध है।