नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल को लेकर निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के अनुसार, अब टोल ऑपरेटरों को ध्यान रखना होगा कि कोई भी वाहन टोल देते समय 10 सेकंड से ज्यादा न खड़ा रहे। अगर कोई चार पहिया वाहन टोल का भुगतान करते समय 10 सेकेंड से ज्यादा खड़ा रहता है तो उसे टैक्स भुगतान से छूट मिल जाएगी।
इसके साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से टोल प्लाजा को निर्देश दिए गए है कि वो बूथ एंट्री से 100 मीटर पहले येलो लाइन मार्क करें। अब अगर वाहन येलो लाइन के पीछे नजर आते हैं तो टोल संचालक को वाहन चालकों को बिना टैक्स चुकाए जाने देना होगा। एनएचएआई (NHAI) का कहना है कि नए नियम यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर पीक आवर्स के दौरान भी टोल प्लाजा भुगतान के दौरान वाहन चालकों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
इसमें इस बात का ध्यान भी रखा जा रहा है कि कितने वाहन फास्टटैग (FASTag) का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में NHAI का कहना है कि FASTag ने टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम पहले ही कम कर दिया है। अब नए नियम के अनुसार, 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन लगने पर बिना टोल टैक्स चुकाए वाहनों को निकलने दिया जाएगा।
वैसे बता दें कि नया नियम सिर्फ नकद भुगतान करने वालों के लिए काम करेगा। वैसे जो लोग फास्टटैग (FASTag) का इस्तेमाल करते हैं उनके वाहन टोल विंडो के पास पहुंचते ही टोल टैक्स की राशि अपने आप कट जाती है। जाहिर है कि ऐसे में FASTag इस्तेमाल करने वाले को टोल भुगतान से कैसे छूट दी जाएगी।